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General Knowledge in Hindi भारतीय संविधान के विकास का संक्षिप्त इतिहास

by BhartiyaExam - 08-Nov-2017 06:56 AM {{viewCount}} Views {{commentsList.length}} Comment

भारतीय संविधान के विकास का संक्षिप्त इतिहास

1757 ई. की प्लासी की लड़ाई और 1764 ई. बक्सर के युद्ध को अंग्रेजों द्वारा जीतने के बाद बंगाल पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन का शिकंजा कसा. इसी शासन को अपने अनुकूल बनाए रखने के लिए अंग्रेजों ने समय-समय पर कई एक्ट पारित किए, जो भारतीय संविधान के विकास की सीढ़ियां बनीं.

·         1. 1773 ई. का रेग्‍यूलेटिंग एक्ट: इस एक्ट के अंतर्गत कलकत्ता प्रेसिडेंसी में एक ऐसी सरकार स्थापित की गई, जिसमें गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के चार सदस्य थे, जिन्होने अपनी सत्ता का उपयोग संयुक्त रूप से किया. इसकी मुख्य बातें हैं -

(i) कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण स्थापित किया. 
(ii) बंगाल के गवर्नर को तीनों प्रेसिडेंसियों का जनरल नियुक्त किया.
(iii) कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई.

·         2. 1784 ई. का पिट्स इंडिया एक्ट: इस एक्ट के द्वारा दोहरे प्रशासन का आरम्भ हुआ-

(i) कोर्ट ऑफ़ डायरेक्टर्स - व्यापारिक मामलों के लिए 
(ii) बोर्ड ऑफ़ कंट्रोलर- राजनीतिक मामलों के लिए.

·         3. 1793 ई. का चार्टर अधिनियम: इसमे नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों के वेतन आदि को भारतीय राजस्व में से देने की व्‍यवस्‍था बनाआ गई.

 

·         4. 1813 ई. का चार्टर अधिनियम: इसमे (i) कंपनी के अधिकार-पत्र को 20 सालों के लिए बढ़ा गया. (ii) कंपनी के भारत के साथ व्यापर करने के एकाधिकार को छीन लिया. लेकिन उसे चीन के साथ व्यापर और पूर्वी देशों के साथ चाय के व्यापार के संबंध में 20 सालों के लिए एकाधिकार दिया गया (iii) कुछ सीमाओं के अधीन सभी ब्रिटिश नागरिकों के लिए भारत के साथ व्यापार खोले गए.

 

·         5. 1833 ई. का चार्टर अधिनियम: इसमे (i) कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिए. (ii) अब कंपनी का कार्य ब्रिटिश सरकार की ओर से मात्र भारत का शासन करना हो गया. (iii) बंगालग के गवर्नर जरनल को भारत देश का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा. (iv) भारतीय कानूनों का वर्गीकरण हुआ तथा इस कार्य के लिए विधि आयोग की नियुक्ति की व्यवस्था की गई.

 

·         6. 1853 ई. का चार्टर अधिनियम: इस अधिनियम मे सेवाओं में नामजदगी का सिद्धांत समाप्त कर दिया कंपनी के पदों को प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर भरने की व्यवस्था की गई.

 

·         7. 1858 ई. का चार्टर अधिनियम: (i) भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों मे सौंप दिया गया. (ii) भारत में मंत्री-पद की व्यवस्था की गई थी. (iii) 15 सदस्यों की भारत-परिषद का सृजन किया गया. (iv) भारतीय मामलों पर ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण स्थापित कर दिया गया.

 

·         8. 1861 ई. का भारत शासन अधिनियम: गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार कर दिया गया, (ii) विभागीय प्रणाली का शुरुआत हुई, (iii) गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान हुई. (iv) गवर्नर जरनल को बंगाल, उत्तर-पश्चिमी सीमा प्रांत और पंजाब में विधान परिषद बनाने की शक्ति प्रदान की गई.

 

·         9. 1892 ई. का भारत शासन अधिनियम: (i) अप्रत्यक्ष चुनाव-प्रणाली की शुरुआत की गई, (ii) इसके द्वारा राजस्व एवं व्यय अथवा बजट पर बहस करने तथा कार्यकारिणी से सवाल पूछने की शक्ति प्रदान दी गई.

 

·         10. 1909 ई० का भारत शासन अधिनियम [मार्ले -मिंटो सुधार] -

(i) पहली बार मुस्लिमो के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किया गया. 
(ii) भारतीयों की भारत सचिव एवं गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषदों में नियुक्ति दी गई. 
(iii) केंद्रीय और प्रांतीय विधान-परिषदों को पहली बार बजट पर वाद-विवाद, सार्वजनिक हित के विषयों पर प्रस्ताव पेश करने, पूरक प्रश्न पूछने और मत देने का अधिकार दिया गया. 
(iv) प्रांतीय विधान परिषदों की संख्या में वृद्धि कर दी गई.

·         11. 1919 ई० का भारत शासन अधिनियम [मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार] -

(i) केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई- पहली राज्य परिषद तथा दूसरी केंद्रीय विधान सभा. राज्य परिषद के सदस्यों की संख्या 60 थी; जिसमें 34 निर्वाचित होते थे और उनका कार्यकाल 5 वर्ष था. केंद्रीय विधान सभा के सदस्यों की संख्या 145 थी, जिनमें 104 निवार्चित तथा 41 मनोनीत थे. इनका कार्यकाल 3 वर्ष था. दोनों सदनों के अधिकार समान थे. इनमें एक अंतर था कि बजट पर स्वीकृति प्रदान करने का अधिकार निचले सदन को था.
(ii) प्रांतो में द्वैध शासन प्रणाली का प्रवर्तन. इसके अनुसार प्रांतीय विषयों को दो उपवर्गों में बाटा गया- आरक्षित तथा हस्तांतरित. आरक्षित विषय थे - वित्त, भूमिकर, अकाल सहायता, न्याय, पुलिस, पेंशन, आपराधिक जातियां, छापाखाना, समाचार पत्र, सिंचाई, जलमार्ग, खान, कारखाना, बिजली, गैस, व्यालर, श्रमिक,मोटरगाड़ियां, छोटे बंदरगाह और सार्वजनिक सेवाएं आदि.
हस्तांतरित विषय -
(i) शिक्षा, पुस्तकालय, संग्रहालय, स्थानीय स्वायत्त शासन, चिकित्सा सहायता. 
(ii) सार्वजनिक निर्माण विभाग, आबकारी, उघोग, तौल तथा माप,धार्मिक तथा अग्रहार दान आदि. 
(iii) आरक्षित विषय का प्रशासन गवर्नर अपनी कार्यकारी परिषद के माध्यम से करता था; जबकि हस्तांतरित विषय का प्रशासन प्रांतीय विधान मंडल के प्रति उत्तरदायी भारतीय मंत्रि करते थे.
(iv) द्वैध शासन प्रणाली को 1935 ई० एक्ट द्वारा समाप्त कर दिया गया. 
(v) भारत सचिव को अधिकार दिया कि वह भारत देश में महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कर सकता है. 
(vi) इस अधिनियम ने भारत देश में लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया.

·         12. 1935 ई० का भारत शासन अधिनियम: 1935 ई० के अधिनियम में 451 धाराएं और 15 परिशिष्‍ट थे. इसकी की मुख्य विशेषताएं निम्न हैं:

(i) अखिल भारतीय संघ: यह संघ 11 ब्रिटिश प्रांतो, 6 चीफ कमिश्नर के क्षेत्रों और उन देशी रियासतों से बनना था, जो स्वेच्छा से संघ में सम्मलित हों जाए. प्रांतों के लिए संघ में सम्मिलित होना जरुरी था, किंतु देशी रियासतों के लिए यह एच्छिक था. देशी रियासतें संघ में सम्मिलित नहीं हुईं और प्रस्तावित संघ की स्थापना संबंधी घोषणा-पत्र जारी करने का अवसर ही नहीं आया. 
(ii) प्रांतीय स्वायत्ता: इस अधिनियम के द्वारा प्रांतो में द्वैध शासन व्यवस्था का अंत करके उन्हें एक स्‍वतंत्र और स्वशासित संवैधानिक आधार दिया जाना था. (iii) केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना: कुछ संघीय विषयों [सुरक्षा, वैदेशिक संबंध, धार्मिक मामलें को गवर्नर के हाथों में सुरक्षित रखा गया. अन्य संघीय विषयों की व्यवस्था के लिए गवर्नर- जनरल को परामर्श देने हेतु मंत्रिमंडल की व्यवस्था की गई, जो मंत्रिमंडल व्यवस्थापिका के लिए उत्तरदायी था. 
(iv) संघीय न्‍यायालय की व्यवस्था: इसका अधिकार क्षेत्र प्रांतों तथा रियासतों तक फैला था. इस न्यायलय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा दो अन्य न्यायाधीशों की व्यवस्था थी. न्यायालय से संबंधित अंतिम शक्ति प्रिवी काउंसिल [लंदन] को प्राप्त थी. 
(v) ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता: इसमें किसी भी प्रकार के परिवर्तन का अधिकार ब्रिटिश संसद के पास था. प्रांतीय विधान मंडल और संघीय व्यवस्थापिका: इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकते थे. 
(vi) भारत परिषद का अंत : इसके द्वारा भारत परिषद का अंत कर दिया गया.
(vii) सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार: संघीय तथा प्रांतीय व्यवस्थापिकाओं में विभिन्न सम्प्रदायों को प्रतिनिधित्व देने के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति को जारी रखा गया और उसका विस्तार आंग्ल भारतीयों - भारतीय ईसाइयों, यूरोपियनों और हरिजनों के लिए भी किया गया. 
(viii) इस अधिनियम में प्रस्तावना का अभाव था. 
(xi) इसके अधिनियम में बर्मा को भारत से अलग कर दिया, अदन को इंग्लैंड के औपनिवेशिक कार्यालय के अधीन कर दिया और बरार को मध्य प्रांत में शामिल कर लिया.

·         13. 1947 ई० का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम: ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई, 1947 ई० को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तावित किया, जो 18 जुलाई, 1947 ई० को स्वीकृत हुआ. इस अधिनियम में 20 धाराएं थीं. अधिनियम के प्रमुख प्रावधान निचे दी गई हैं -

(i) दो अधिराज्यों की स्थापना: 15 अगस्त, 1947 ई० को भारत एवं पाकिस्तान नामक दो अधिराज्य बना दिए जाएंगें, और उनको ब्रिटिश सरकार सत्ता सौंप देगी. सत्ता का उत्तरदायित्व दोनों अधिराज्यों की संविधान सभा को सौंपा जाएगा. 
(ii) भारत एवं पाकिस्तान अधिराज्यों में एक-एक गवर्नर जनरल होंगे, जिनकी नियुक्ति उनके मंत्रिमंडल की सलाह से होगी. 
(iii) संविधान सभा का विधान मंडल के रूप में कार्य करना- जब तक संविधान सभाएं संविधान का निर्माण नई कर लेतीं, तब तक वह विधान मंडल के रूप में कार्य करती रहेंगीं. 
(iv) भारत-मंत्री के पद समाप्त कर दिए जाएंगें. (v) 1935 ई० के भारतीय शासन अधिनियम द्वारा शासन जब तक संविधान सभा द्वारा नया संविधान बनाकर तैयार नहीं किया जाता तब तक उस समय 1935 ई० के भारतीय शासन अधिनियम द्वारा ही शासन रहेगा. 
(vi) देशी रियासतों पर ब्रिटेन की सर्वोपरिता का अंत कर दिया. उनको भारत या पाकिस्तान किसी भी अधिराज्य में सम्मलित होने और अपने भावी संबंधो का निश्चय करने की स्वतंत्रता दी गई.

 


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